Thursday, September 11, 2025
No menu items!
HomeDelhi NCRDelhiआरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव संभव, जाति जनगणना से मिल सकती है...

आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव संभव, जाति जनगणना से मिल सकती है नई दिशा

जाति जनगणना: 2018 में जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के लिए पिछड़ेपन को साबित करने की शर्त हटा दी, लेकिन प्रतिनिधित्व की कमी और आंकड़ों की पेशकश अब भी जरूरी मानी गई।

🧾 जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा: नई बहस की शुरुआत?

भारत में वर्षों से आरक्षण बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा से टकराती रही है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जाति जनगणना इस बहस को नया मोड़ दे सकती है।

🔹 1992 – इंदिरा साहनी केस: सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता।
🔹 OBC को 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन क्रीमी लेयर को बाहर रखने और “असाधारण परिस्थितियों” में ही सीमा पार करने की छूट दी गई।

🔸 इसके बाद कई राज्यों ने इस सीमा को पार करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आंकड़ों और ठोस प्रमाणों की मांग की।

⚖️ प्रमुख कानूनी फैसले:

  • 2006 – नागराज केस: SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण वैध, पर तीन शर्तें —
    1. पिछड़ापन
    2. प्रतिनिधित्व की कमी
    3. प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव
  • 2018 – जर्नैल सिंह केस: पिछड़ापन साबित करने की आवश्यकता हटी, लेकिन प्रतिनिधित्व और डेटा जरूरी
  • 2014 – जाट आरक्षण खारिज: केंद्र की ओबीसी में शामिल करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने रोकी।
  • 2018 – मराठा आरक्षण अस्वीकार: क्योंकि इससे कुल आरक्षण 50% से ऊपर जा रहा था।

🛑 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ केंद्र ही SEBC (सामाजिक-आर्थिक पिछड़ा वर्ग) को परिभाषित कर सकता है। इस फैसले के बाद अनुच्छेद 342A में संशोधन कर राज्यों को फिर से SEBC पहचानने का अधिकार मिला।

💼 EWS आरक्षण – 2019:

केंद्र ने संविधान में संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण दिया, जो 50% सीमा से ऊपर था।
➡️ 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया, कहा – “आर्थिक आधार पर आरक्षण संभव है।

📊 अब जातीय जनगणना क्यों अहम है?

यह जनगणना वास्तविक प्रतिनिधित्व और सामाजिक स्थिति के आंकड़े देगी। इसके आधार पर भविष्य में
✅ नीति-निर्धारण आसान होगा
✅ सुप्रीम कोर्ट के मानकों को पूरा किया जा सकेगा
✅ और संभवतः आरक्षण सीमा को पुनः परिभाषित किया जा सकेगा।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular