उदयपुर, 20 नवम्बर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा संचालित एनएसएफडीसी, एनएसकेएफडीसी, एनएसटीएफडीसी, एनडीएफसी एवं एनबीसीएफडीसी योजना में ऋण प्राप्त आशार्थियों को बकाया ऋण चुकाने में राहत हेतु राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त समाधान योजना 2025-26 की घोषणा की गई है। उक्त योजना में पूर्व वर्षों में वितरित किये गये ऋणियों में बकाया चल रही ऋण वसूली राषि में 30 सितम्बर तक साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज राषि में शत-प्रतिषत छूट प्रदान की गई थी, जिसे बढाकर दिनांक 31 दिसम्बर तक कर दी गई है,।
अनुजा निगम के सहायक परियोजना प्रबंधक ने बताया कि जिन ऋणियों द्वारा अब तक एकमुश्त समाधान योजना का लाभ नहीं लिया है, वह अपना मूलधन ऋण राशि दिनांक 31 दिसम्बर तक जमा करवाकर एक मुश्त समाधान योजना में साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में छूट का लाभ ले सकते हैं। अनुजा निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, सफाईकर्मी एवं अन्य पिछडा वर्ग के जिन व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार हेतु ऋण लिया गया है एवं जिनके द्वारा समय पर ऋण की किश्ते जमा नहीं करवाई गई है, जिसके कारण उन पर साधारण ब्याज के साथ-साथ पेनल्टी ब्याज लग रहा है। ऐसे आषार्थी को अंतिम सूचना देकर सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 दिसम्बर तक बकाया मूलधन राशि जमा करवाकर शत-प्रतिशत साधारण ब्याज एवं पेनल्टी ब्याज में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। उक्त योजना की विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय परियोजना प्रबन्धक राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, कमरा नं. 102-103, जिला परिषद् बिलिं्डग, कलेक्ट्रट परिसर, उदपुर से संपर्क कर सकते हैं।
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आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर तक बढाई
राष्ट्रीय निगमों के तहत विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिये अब 30 नवम्बर 2025 तक आवेदन किए जा सकेंगें। इससे राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग एवं राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के तहत् आवेदन किए जा सकेंगे l
अनुजा निगम के सहायक परियोजना प्रबंधक ने बताया कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना आवष्यक है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिये वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नही होनी चाहिये। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन के लिये आय सीमा की बाध्यता नही है। योजनान्तर्गत लघु व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण, महिला समृद्धि योजना, डेंयरी, ई रिक्षा इत्यादि के लिये आवेदन किये जा सकेगें। प्रार्थी स्वयं अपनी एसएसओ आइडी द्वारा या ई मित्र पर जाकर आॅनलाईन आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं किसी ऋणदात्री संस्था का ऋणी नहीं होने की स्वघोषणा स्केन करके साथ में अपलोड करनी होगी।
