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कानिस्टेबल भर्ती 2025: उदयपुर में शारीरिक माप तौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा 8 से 10 दिसंबर तक

उदयपुर, 3 दिसम्बर। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्तियों के तहत कानिस्टेबल भर्ती वर्ष 2025 में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक माप-तौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा 08 से 10 दिसंबर 2025 तक महाराणा भूपाल स्टेडियम, पहाड़ी बस स्टैंड के पास, चेतक सर्कल, उदयपुर में प्रातः 5 बजे से प्रारंभ होगी। परीक्षा का स्थान, दिनांक एवं समय अभ्यर्थी के ई-प्रवेश पत्र पर अंकित रहेगा। पुलिस प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय से पूर्व उपस्थित हों, दस्तावेज पूर्ण रखें और जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

ई-प्रवेश पत्र व अनिवार्य दस्तावेज
जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने ई-प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ ई-प्रवेश पत्र, 04 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, वैध पहचान पत्र, कानिस्टेबल चालक पद हेतु 01.01.2026 से कम से कम 01 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस, विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 16 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र, राजकीय चिकित्सक द्वारा जारी, दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट साथ लाना अनिवार्य है।

आरक्षण व प्रमाण-पत्रों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी नवीन निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन तिथि से पूर्व के वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर ऑनलाइन जारी होना आवश्यक। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्रानुसार इनकम एण्ड एसेस सर्टिफिकेट को शपथ पत्र के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष तक वैध माना जाएगा। एससी/एसटी अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र जीवनपर्यंत वैध, जबकि ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य 03 वर्ष के विधिसम्मत शपथ पत्र पर मान्य रहेगा। ओबीसी/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस के आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से देय होंगे। यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो, तो पात्रता संबंधी शपथ पत्र देना होग।; गलत पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

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