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उदयपुर, 12 मार्च। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं 2024-25 में संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति. पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघमुन्तु समुदाय/मिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के छात्रवृति आवेदन पत्र में आक्षेप पूर्ति कराने की अन्तिम तिथि 27 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।
संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उदयपुर श्री गिरीश भटनागर ने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में छात्रवृति पोर्टल पर राजकीय एवं गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं/छात्र-छात्राओं के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति दिनांक 27 मार्च तक आवश्यक रूप से की जाए, ताकि आवेदन इस कार्यालय को अग्रेषित कर विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की जा सके।
