मावली l हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वुमन, मिशन शक्ति के तहत 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत POCSO अधिनियम के प्रति जागरूकता और अनुपालन पर व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम ब्लॉक मावली की ग्राम पंचायत विजनवास और मानखण्ड में बड़े उत्साह और सक्रिय भागीदारी के साथ हुए। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए प्रेरित करना और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था।
कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:
- बाल विवाह को समाप्त करने और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने पर जागरूकता*: कार्यक्रम में बाल विवाह को समाप्त करने, लड़कियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को बताया गया कि कैसे वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं।
- महिला अधिकारिता विभाग की योजनाओं की जानकारी: महिला अधिकारिता विभाग से संचालित जतन संस्थान द्वारा महिला सलाह सुरक्षा केंद्र की जानकारी दी गई। POCSO एक्ट, लाडो योजना, शिक्षा सेतु योजना और साइबर अपराध के बारे में विस्तार से बताया गया। महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए गए।
- मुख्य अतिथियों की उपस्थिति: सचिव कुसुम रानी देशमुख ने पंचायती योजना के बारे में जानकारी दी और महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कृषि विभाग से AAO भीमराव मेघवाल ने कृषि, खाद और औषधि पौधों के बारे में बताया और महिलाओं को कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ: महिलाओं और लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई। घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में बताया गया और महिला एवं बालिकाओं के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इस दौरान महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाई।
साथिनों का सहयोग:

- विजनवास में साथीन आशा गर्ग का पूर्ण सहयोग रहा। साथ ही मदन देवी, ललिता चौधरी, मथुरा बाई का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।
- मानखण्ड पंचायत कार्यक्रम में पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र से कानूनी परामर्शदाता द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बाल विवाह को समाप्त करने और लड़कों एवं लड़कियों के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई।
बाल विवाह और POCSO अधिनियम की जानकारी:
- बाल विवाह की सही उम्र: लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह को समाज में एक गंभीर समस्या के रूप में देखा जा रहा है जिसे रोकने के लिए जागरूकता आवश्यक है।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006: बाल विवाह अपराध है जिसका दंड का प्रावधान 2 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना है। बाल विवाह की शिकायत बाल प्रतिषेध अधिकारी को की जानी चाहिए।
- POCSO एक्ट और चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098: के बारे में जानकारी साझा की गई और महिलाओं एवं बालिकाओं को इनके बारे में जागरूक किया गया ताकि वे अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकें।

विभागीय योजनाओं की जानकारी:
ग्राम पंचायत मोरठ, खरताणा, जेवाणा, फलीचडा, लदानी, जेवाना की साथिनों द्वारा विभागीय योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना, शिक्षा सेतु योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी गई। ANM विमला सेन मैडम द्वारा सास-बहू कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सास और बहू के संबंधों पर चर्चा की गई और महिलाओं एवं बाल
