Sunday, March 29, 2026
No menu items!
HomeHindi newsसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की छात्रवृति योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की छात्रवृति योजना

  • 20 दिसम्बर तक करवा सकेंगें आक्षेप पूर्ति

उदयपुर, 5 दिसम्बर। राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में छात्रवृति आवेदन पत्रों की आक्षेप पुर्ति कराने की अंतिम दिनांक 20 दिसम्बर निर्धारित की गई है।
संयुक्त निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,उदयपुर गिरीश भटनागर ने बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनु.जनजाति, अति.पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय, मिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय-निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय-राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024-25 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं नेें आवेदन किया था। ऐसे आवेदन पत्र पर विभाग या सम्बन्धित शिक्षण संस्थान ने आक्षेप लगाया है अथवा किसी अन्य कारण से शिक्षण संस्थान में आवेदन लम्बित है, जिनको शिक्षण संस्थान अथवा छात्र-छात्राएं 20 दिसम्बर तक विभाग के छात्रवृति पोर्टल पर अग्रेषित कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर किसी प्रकार से कोई विचार नही किया जावेगा ।

Also Read: मावली उपखण्ड के दौरे पर जिला कलेक्टर मेहता, विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular