Wednesday, May 13, 2026
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चाइनीज मांझा मिला तो होगी पशु क्रूरता निवारण एक्ट में कार्रवाई

उदयपुर, 31 दिसम्बर। पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने से पशु-पक्षियों को होने वाली हानि के मद्देनजर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पशुपालन विभाग, उदयपुर के संयुक्त निदेशक डॉ. सुरेश कुमार जैन ने बताया कि चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करने को लेकर पशुपालन विभाग आमजन को जागरूक करेगा। साथ ही चाइनीज व धातु वाले मांझे से घायल पक्षियों के इलाज के लिए संस्थाओं के सहयोग से विशेष शिविर लगाए जाएंगे। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने इसको लेकर नई गाइड लाइन जारी की। इसमें चाइनीज मांझे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद भी उपयोग से पशु-पक्षियों को गंभीर चोट व मृत्यु की घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए है। नई गाइडलाइन में इस पर रोक लगाने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने और पक्षी चिकित्सा व बचाव की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसमें पुलिस व प्रशासन की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रतिबंधित मांझे के स्टॉक को जब्त कर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 सहित विभिन्न प्रावधानों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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