वकील का तर्क – घटना सहमति से हुई
Pune rape case – पुणे में एक बस में 26 वर्षीय महिला के साथ हुए कथित रेप मामले में आरोपी गाडे के वकील ने अदालत में दावा किया कि घटना सहमति से हुई थी। वकील साजिद शाह ने कहा, “आरोपी को 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हमने अदालत में बताया कि जो कुछ हुआ, वह दोनों की आपसी सहमति से हुआ था।”
आरोपी के एक अन्य वकील ने यह भी कहा कि “अगर यह जबरदस्ती होती, तो पीड़िता शोर मचा सकती थी।” उन्होंने दावा किया कि कोई हिंसा या बल प्रयोग नहीं हुआ।
‘मीडिया ट्रायल’ से प्रभावित हो रही है जांच – वकील
अदालत में पेशी के दौरान आरोपी के वकील वाजिद खान ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को ‘मीडिया ट्रायल’ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता खुद बस के अंदर गई थी और दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे।
बस स्टैंड पर इंतजार कर रही थी पीड़िता
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह मंगलवार सुबह करीब 5:45 बजे पुणे के स्वारगेट बस टर्मिनल पर सतारा जिले के फलटण जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे ‘दीदी’ कहकर संबोधित किया। उसने बातचीत में उलझाकर उसे भरोसा दिलाया कि फलटण जाने वाली बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है।
वह उसे एक खाली ‘शिवशाही’ एसी बस में ले गया, जो डिपो परिसर में खड़ी थी। चूंकि बस की लाइटें बंद थीं, महिला ने पहले बस में जाने से मना कर दिया, लेकिन व्यक्ति ने उसे आश्वस्त किया कि यही सही बस है। इसके बाद आरोपी ने कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने की सख्त कार्रवाई
पुलिस ने घटना के बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से उसे ढूंढ निकाला गया और गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में हर पहलू की जांच कर रहे हैं और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
