मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भी एफआईआर में कई खामियों की ओर इशारा किया।
1. कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह का विवादित बयान 2. कांग्रेस ने की मंत्री को बर्खास्त करने की मांग |
मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, हाईकोर्ट रखेगा निगरानी में मामला
मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद, महू के मानपुर थाने में बुधवार देर रात उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस पर मंत्री ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां उन्हें कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए, खासकर तब जब देश संवेदनशील हालात से गुजर रहा हो। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, “आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? आप सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं।” कोर्ट ने कहा कि हर शब्द सोच-समझकर बोला जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, मांगा नया ड्राफ्ट
इस मामले की सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की युगल पीठ—न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला—ने भी की। कोर्ट ने एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर असंतोष जताते हुए राज्य सरकार को इसमें सुधार के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग वह खुद करेगा।
हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, मांगा नया ड्राफ्ट
विजय शाह ने एफआईआर को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी है। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई निर्धारित की गई है।
राजनीतिक घमासान, कांग्रेस की बर्खास्तगी की मांग
इस विवाद के चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। कांग्रेस ने विजय शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर सहित कई शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो चुके हैं।