1. कोर्ट ने आदेश दिया – आरोपी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। 2. न्यायालय ने टिप्पणी की – यह अपराध केवल लक्ष्मी के खिलाफ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के विरुद्ध है |
उदयपुर के मावली में पत्नी की हत्या के दोषी किशनलाल को फांसी की सजा
उदयपुर जिले के मावली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहाँ पत्नी की हत्या के दोषी पति किशनलाल उर्फ किशनदास को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना और एक साल की कठोर कैद की सजा भी दी।
मामला 24 जून 2017 की रात का है। आरोपी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को ‘काली और मोटी’ कहकर ताने मारे और गोरा बनाने के बहाने उस पर केमिकल डाल दिया। इसके बाद उसने अगरबत्ती से आग लगा दी। जलने के बाद लक्ष्मी ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में पूरी घटना का खुलासा किया, जिसके आधार पर केस दर्ज हुआ।
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी का कृत्य सिर्फ लक्ष्मी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ है। इसलिए उसे ‘गर्दन से लटकाने’ तक फांसी पर लटकाए रखने का आदेश दिया गया।