Tuesday, October 21, 2025
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GST में छूट के बाद सरकार का नया कदम, 22 सितंबर से ये काम करना होगा अनिवार्य

जनता को जीएसटी राहत का पूरा फायदा दिलाने के लिए सरकार का नया निर्देश

नई दिल्ली। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जीएसटी की नई दरों से मिलने वाला लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुँचे। इसके लिए 22 सितंबर से तेल, शैंपू, साबुन, दवाइयों जैसे रोजमर्रा के सामान के नए दाम दुकानों के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 400 से अधिक वस्तुओं पर नई दरें लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगा। पैक्ड फूड, साबुन, शैंपू समेत कई उत्पादों की कीमतों में गिरावट आएगी, लेकिन पहले से स्टॉक में मौजूद सामान पर नई दरें लागू करना संभव नहीं होगा।

इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सभी निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे 22 सितंबर से पहले विज्ञापन और स्टोर के माध्यम से नई दरों की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुँचाएँ। साथ ही दवा दुकानदारों को भी कहा गया है कि जिन दवाओं पर जीएसटी कम हुआ है, उनकी नई खुदरा कीमत बाहर चस्पा करें ताकि ग्राहकों को सही जानकारी मिल सके। पुराने स्टॉक पर छपी पुरानी कीमत के चलते ग्राहकों को जीएसटी राहत का लाभ न मिले, इसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

होटल और अन्य सेवाओं पर भी राहत
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 22 सितंबर से 7,500 रुपए प्रतिदिन या उससे कम किराए वाले होटल कमरों पर केवल 5% जीएसटी लगेगा। ऐसे कमरों के लिए होटल मालिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा नहीं कर सकेंगे। पहले माना जा रहा था कि होटल मालिक 18% जीएसटी वसूल सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

इसी तरह जिम जैसी सौंदर्य और शारीरिक प्रसाधन सेवाओं पर भी 5% जीएसटी ही लागू होगा और आईटीसी की सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने वाले स्वास्थ्य और जीवन बीमा को पूरी तरह जीएसटी मुक्त कर दिया गया है।

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