राज्य सरकार बुजुर्गों को आवास के लिए 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी। विधवाओं को 20 हजार रुपये और 12 महीनों में घर बनाने वालों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई। |
प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को राज्य सरकार महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगी। अब मध्य आय वर्ग के लोगों को भी पात्रता में शामिल करते हुए, अनुदान के अलावा, बुजुर्गों को 30 हजार रुपये, और परित्यक्त तथा विधवाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से स्वीकृति मिल चुकी है।
प्रयागराज महाकुंभ के दौरान, 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले, 22 प्रस्तावों को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी दी गई है, हालांकि सरकार ने इन प्रस्तावों के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। उम्मीद जताई जा रही है कि महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद इन अहम निर्णयों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
10 हजार रुपये पुरस्कार मिलेगा, अगर 12 महीने में मकान बनाते हैं
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृत किए गए प्रस्तावों में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी से जुड़ा हुआ है। इस योजना के तहत, जो लोग 12 महीने के भीतर अपना मकान बनवाएंगे, उन्हें 10 हजार रुपये की अतिरिक्त पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा, चयनित पात्रों को मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
पाँच साल तक मकान बेचने या ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं होगी
अब प्रदेश सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, घर को पांच साल तक न तो बेचा जा सकेगा और न ही किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकेगा। इस योजना में चार प्रमुख श्रेणियां शामिल हैं: ब्याज सब्सिडी, लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से घर का निर्माण, सस्ती दरों पर साझेदारी में आवास निर्माण और किफायती किराए पर आवास की योजना।
बैंकों से अनुदान के रूप में 2.50 लाख रुपये तक मिलेगा
ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ऋण लेने वालों को बैंकों से 2.50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। दूसरी योजना में, जो लोग अपनी 30 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण करेंगे, उन्हें 2.50 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। तीसरी योजना में, विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा बनाए गए भवनों के लिए, दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के लोगों को 2.50 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इस योजना में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी, विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।