बच्चों को साइबर क्राइम, पोक्सो सहित विभिन्न कानूनों की दी जानकारी
उदयपुर, 7 अप्रैल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशानुसार उदयपुर मुख्यालय एवं तालुकाओं में पदस्थापित न्यायिक अधिकारी विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों में पहुंचे और विद्यार्थियों तथा स्टाफ को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां प्रदान कर जागरूक किया।
परिवर्तनकारी मंगलवार कार्यक्रम के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने मिरेण्डा उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को साइबर क्राइम, पोक्सो कानून, नालसा, रालसा, डालसा तथा तालुका विधिक सेवा समितियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही कोर्ट वाली दीदी शिकायत पेटिका के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया।

एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्यभर के विद्यालयों में परिवर्तनकारी मंगलवार — कानूनी साक्षरता एवं संवेदीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचाव के उपाय, पोक्सो कानून, पॉश अधिनियम, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता, नाल्सा हेल्पलाइन 15100, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक विद्यालय में जूनियर लीगल लिट्रेसी क्लब स्थापित किए जाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इस क्लब में प्रधानाचार्य, एक वरिष्ठ महिला शिक्षक तथा दो छात्र-छात्राओं को शामिल किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान मिरेण्डा विद्यालय के निदेशक डॉ. दिलीप सिंह यादव एवं प्राचार्या मोना पालीवाल द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इसी क्रम में अभिनव उच्च माध्यमिक विद्यालय, गारियावास में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था प्रधान उपेन्द्र रावल उपस्थित रहे।
