Saturday, August 8, 2026
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8 वर्षीय आदिवासी बच्ची का रेप कर टुकड़े करने वाले की फांसी की बहाली के लिए SLP

मार्च 2023 में उदयपुर के मावली में 8 वर्षीय आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर हत्या कर दी गई। नवंबर 2024 में पोस्को कोर्ट ने अभियुक्त कमलेश सिंह को फांसी और उसके माता-पिता को 4-4 साल की सजा सुनाई थी। और अब जुलाई 2026 में जोधपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के सबूत नहीं मिलने पर फांसी की सजा हटाकर उसे उम्रकैद दी है और उसके माता-पिता को बरी कर दिया है। दो प्रमुख मांग- राजस्थान सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दोषी को फांसी की सजा बहाल करने के लिए मजबूत पैरवी करे। दूसरा- पीड़ित बच्ची के भाई को मावली उपखंड मुख्यालय पर संविदा पर सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए।

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