अब गजट नोटिफिकेशन होगा अनिवार्य
उदयपुर, 30 अप्रैल। राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (संशोधित 2023) और राज्य नियम (संशोधित 2025) के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र में नाम, मध्य नाम और सरनेम परिवर्तन को लेकर नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) पुनीत शर्मा ने बताया कि अब प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव के लिए गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र में प्रकाशन) अनिवार्य कर दिया गया है।
यदि कोई अभिभावक बच्चे के नाम, मध्य नाम, माता-पिता का नाम जोड़ने या सरनेम बदलने के लिए आवेदन करता है, तो राजस्थान के निवासियों के लिए राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशन आवश्यक होगा। अन्य राज्यों के निवासियों के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित गजट के आधार पर ही परिवर्तन मान्य होगा।
सरनेम जोड़ने के लिए राहत
यदि जन्म प्रमाण पत्र में केवल मूल नाम दर्ज है और सरनेम नहीं है, तो माता-पिता के दस्तावेजी साक्ष्य और शपथ पत्र के आधार पर सरल प्रक्रिया से सरनेम जोड़ा जा सकेगा।
