Wednesday, June 10, 2026
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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में दिव्यांगजनों को मिलेगी स्कूटी

उदयपुर, 9 जून। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना’’ 2026 के तहत दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी। योजनान्तर्गत चलने-फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है अथवा रोजगार करने वाले युवा है जिनको प्रोत्साहित करने के लिये निःशुल्क स्कुटी उपलब्ध करवायी जायेगी।

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक का चलन निःशक्तता का यूडीआईडी कार्ड होना आवश्यक है। यदि वह विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहा है तो पेंशन पीपीओ की प्रति आवश्यक होगी। यदि पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है तो उसके माता-पिता अभिभावक/स्वयं की संकलित वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होने पर पात्र होंगे।

योजनान्तर्गत राजस्थान के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत 18 से 29 आयु वर्ग के दिव्यांगजन को प्रथम वरीयता से पात्रतानुसार स्कुटी वितरित की जायेगी। जिले के लिये निर्धारित स्कुटियों में से प्रथम वरीयता के वितरण के बाद यदि स्कूटी शेष रहने पर द्वितीय वरीयता में अन्यथा पात्र होने पर 45 वर्ष तक की आयु के दिव्यांगजन को स्कूटी वितरित की जायेगी। आवेदन के साथ यूडीआईडी कार्ड, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र/पेंशन पीपीओ नियमित अध्ययनरत का प्रमाण, शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज देने होंगे।

ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू करने पर निर्धारित अवधि में आॅनलाईन आवेदन करना है। आवेदन ई-मित्र अथवा एसएसओ पोर्टल के माध्यम से वांछित दस्तावेजों सहित किया जा सकता है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदक का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

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